शिक्षकों को 10 विकल्प देने होंगे... नहीं तो खाली जगह भेजा जाएगा

शिक्षकों को 10 विकल्प देने होंगे... नहीं तो खाली जगह भेजा जाएगा

 बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया 7 नवंबर से 22 नवंबर तक चलेगी। शिक्षकों को पोस्टिंग के लिए 10 विकल्प देना अनिवार्य है। जो शिक्षक 10 विकल्प से कम देंगे, उनका ट्रांसफर खाली स्थानों पर कर दिया जाएगा। यानि 7 विकल्प वाले स्थानों पर यदि शिक्षक का पद खाली नहीं होगा, तो आसपास के दूसरे पंचायत, प्रखंड और अनुमंडल में शिक्षकों का ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके साथ ही जो शिक्षक ट्रांसफर नहीं चाहते है, वे आवेदन नहीं करेंगे। पत्नी-पति को अलग-अलग पंचायतों में स्कूल आवंटित किया जाएगा।


ट्रांसफर नीति के तहत पति-पत्नी दोनों शिक्षक हैं, तो मौजूदा पंचायत, पति या पत्नी के घर वाले पंचायत में ट्रांसफर के लिए आवेदन नहीं कर सकते है। महिलाओं को पंचायत तो पुरुष को अनुमंडल बदलने की शर्त के आधार पर ट्रांसफर किया जाएगा। ऐसे में पत्नी और पति दोनों शिक्षकों का ट्रांसफर के बाद होने वाली पोस्टिंग में जिला बदलने की संभावना है। इस संबंध में बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के सचिव आनंद मिश्रा का कहना है कि पति-पत्नी के अलग अलग जिलों में ट्रांसफर होने से दोनों को समस्या



होगी। ट्रांसफर के लिए पंचायत और अनुमंडल चुनाव में परेशानी हो रही है। कई पंचायतों की सीमा काफी दूर तक फैली हुई है। ऐसे में श शहर के पास वाले पंचायत में ट्रांसफर होने के बाद भी मुख्यालय से दूरी अधिक होगी। उदाहरण के लिए दानापुर प्रखंड के कई स्कूल दियारा क्षेत्र में पड़ते है। ऐसे में वह फुलवारीशरीफ, पाली ब्लॉक से भी दुर्गम स्थिति में है।


ट्रांसफर के लिए आवेदन प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को रजिस्टर्ड मोबाइल पर सभी जानकारी मैसेज के माध्यम से मिलेगी। इस दौरान निर्धारित जगहों पर शिक्षकों को ओटीपी के माध्यम से आगे की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। जिन शिक्षकों के पास रजिस्टर्ड मोबाइल नहीं होगा, वे ट्रांसफर के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। शिक्षकों को ई शिक्षा कोष पोर्टल ट्रांसफर के लिए आवेदन करना होगा। शिक्षक मोबाइल से भी आवेदन कर सकते है। पोस्टिंग के चयन के दौरान आगे के स्टेप की जानकारी उनको रजिस्टर्ड मोबाइल पर मिलेगी। इसके साथ ही दिसंबर में जब उन्हें स्कूल आवंटित किया जाएगा, तो उसका मैसेज भी मोबाइल पर मिलेगा।


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