कोर्ट ने दिया था आदेश, 18 महीने का प्रशिक्षण नहीं होगा मान्य
निदेशक ने निर्देश दिया है कि यह वाद कोर्ट में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में दायर किया गया है। प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 28 नवम्बर 2023 को पारित आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए 18 माह का खुला और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राप्त प्रशिक्षण मान्य नहीं होगा। दो वर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी ही प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति की योग्यता रखते हैं। टीआरई वन में ऐसे सर्टिफिकेट पर नियुक्त शिक्षकों से संबंधित जानकारी मांगी गई है। पटना, पूर्णिया, सुपौल, मुजफ्फरपुर, खगड़िया के डीईओ को निर्देश दिया गया है।
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