पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। राज्य में अब जमीन से संबंधित दस्तावेजों को ऑनलाइन आवेदन करके अधिकतम 72 घंटे में प्राप्त किया जा सकता है। खास बात यह भी है कि इनकी सत्यापित प्रति उपलब्ध कराई जाएगी। फिलहाल 25 प्रकार के राजस्व दस्तावेजों की डिजिटली हस्ताक्षरित प्रति रैयतों को उपलब्ध कराई जाएगी।
इनमें जमाबंदी पंजी, बंदोबस्त पंजी, दाखिल-खारिज, खतियान, बीटी (बिहार ट्रिब्यूनल) एक्ट की धारा 103, 106 एवं 108 के तहत पारित आदेश, सीएस/आरएस/चकबंदी एवं म्युनिसिपल नक्शा जैसे दस्तावेज शामिल हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने दस्तावेजों की सत्यापित प्रति ऑनलाइन प्राप्त करने की सुविधा एक वर्ष पहले शुरू की थी। परंतु इसमें भी अधिक समय लगने लगा था। इसके मद्देनजर विभाग ने इसमें समयसीमा निर्धारित करते हुए अधिकतम 72 घंटे कर दी गई है। सहायक निदेशक या उप-निदेशक स्तर के 7 वरीय अधिकारियों को सत्यापित प्रति निर्गत करने के काम में लगाया गया है। ताकि तय समय पर आवेदनों का निपटारा किया जा सके। । यह व्यवस्था कुछ दिनों में सुचारू ढंग से काम करने लगेगी। दस्तावेजों की स्कैनिंग बढ़ने के साथ बढ़ेगी सुविधाः विभाग के स्तर से सभी तरह के जमीन दस्तावेजों की स्कैनिंग का काम तेजी से चल रहा है। जैसे-जैसे स्कैनिंग का काम बढ़ेगा, वैसे-वैसे इनके प्रकार की संख्या में बढ़ोतरी होगी। विभाग ने अभी करीब 2 दर्जन प्रकार के राजस्व दस्तावेजों की स्कैनिंग एवं डिजिटाइजेशन का काम किया है। करीब 4 दर्जन प्रकार के और राजस्व दस्तावेजों की स्कैनिंग करने की योजना विभाग की है।
बिहार में 28 से 30 करोड़ राजस्व दस्तावेजः प्राप्त सूचना के अनुसार, बिहार में 28 से 30 करोड़ राजस्व दस्तावेज हैं। इसमें अब तक आधे से अधिक का डिजिटाइोशन एवं स्कैन किया जा चुका है। यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि अगले एक साल में सभी जरूरी राजस्व दस्तावेजों की स्कैनिंग एवं डिजिटाइजेशन का काम पूरा कर लिया जाएगा और इन सभी को रैयतों को उपलब्ध कराने का काम भी शुरू हो जाएगा।
दस्तावेज के लिए देने होंगे निर्धारित शुल्क
ऑनलाइन सत्यापित दस्तावेजों की प्रति ए-4 साइज के कागज पर प्राप्त करने के लिए आवेदकों को 10 रुपये प्रति पेज की दर से शुल्क जमा करना होगा। पेज की संख्या बढ़ने के साथ ही 10 रुपये प्रति पेज की दर से भुगतान करना होगा। वहीं, नक्शा की प्रति शीट छायाप्रति प्राप्त करने के लिए 285 रुपये ऑनलाइन जमा करना होगा। ये सभी दस्तावेज विभाग की आधिकारिक वेबसाइट भू- अभिलेख पोर्टल पर जाकर मुफ्त में देखे जा सकते हैं। सत्यापित प्रति के लिए पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होता है।
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