बता दें कि शिक्षा विभाग की तरफ से जो नई गाइडलाइन जारी की गई है, उसके अनुसार शिक्षकों को ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए वैध कारण बत्ताना अनिवार्य किया गया है। गाइडलाइन में रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑन स्पेशल ग्राउंड में ऐच्छिक स्थान से वर्तमान स्थान की दूरी, महिला शिक्षकों के लिए पति का पोस्टिंग, असाध्य एवं गंभीर बीमारी जैसे किडनी, हृदय और लीवर से संबंधित रिपोर्ट की जानकारी आवेदन के साथ ऑनलाइन अपलोड करना होगा। बता दें कि शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन नीति के तहत जिन्होंने पहले आवेदन किया है, उनका आवेदन रद्द हो चुका है। 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक उनको नया आवेदन करना जरुरी है।
1 से 15 दिसंबर तक होगा आवेदन
नई गाइडलाइन के अनुसार विशेष परिस्थिति में जिन शिक्षकों को ट्रांसफर के लिए आवेदन करना है। वे 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक आवेदन करेंगे। इस सबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने जो निर्देश जारी किया है उसके अनुसार विशेष समत्या के आधार पर शिक्षकों को ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपना आवेदन फिर से डालना होगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग का कहना है कि विभिन्न स्रोतों से जानकारी मिल रही थी कि कुछ शिक्षक विशेष परिस्थिति में स्थानांतरण के लिए आवेदन किये थे। जिसको लेकर इस नई गाइडलाइन को जारी किया गया है।
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