राज्य सरकार ने गुरुवार को शिक्षकों को तबादले से संबंधित नया आदेश जारी किया है. इसमें गंभीर बीमारी या समस्या से ग्रसित शिक्षकों को तबादले के लिए आवेदन देने के निर्देश दिये गये हैं. शिक्षा विभाग की ओर से जारी ताजा आदेश में कहा गया कि सरकारी स्कूलों के ऐसे शिक्षक जो विशेष समस्याओं जिनमें शिक्षक खुद बीमार हों, पति-पत्नी या बच्चे गंभीर बीमारी से ग्रसित हों या फिर बीपीएससी से नियुक्त वैसे शिक्षक जिनकी तैनाती दूरदराज में - हो गयी हो, वे एक से 15 दिसंबर के - बीच स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं. शिक्षा विभाग ने ऐसे शिक्षकों से कहा है कि वे इ-शिक्षा कोष पर इस संदर्भ में नये सिरे से ऑनलाइन आवेदन करें. विभाग उनके आवेदन पर विचार करेगा. प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने इस आशय का आदेश गुरुवार को जारी कर दिया है. ताजा आदेश के संबंध में विभाग के अपर मुख्य सचिव डा एस सिद्धार्थ ने कहा कि विशेष समस्या ग्रस्त में वह शिक्षक माने जायेंगे जो शिक्षक बेहद गंभीर बीमार हैं. इसके दायरे में पति पत्नी और बच्चे गंभीर रूप से बीमार हैं, वे भी आते हैं. इसके लिए अलावा बीपीएससी से चयनित ऐसे शिक्षक जो बेहद दूरदराज में पदस्थ हैं, उनके मामलों को भी विचार के
लिए लिया जायेगा. उन्होंने कहा कि अभी अभ्यावेदन मांगा है. हम उस पर विचार करेंगे. विभाग उनकी समस्याओं को दूर करने पर विचार करेगा. हमारा मकसद शिक्षक को तनाव मुक्त रखने का है.
20 नवंबर तक स्थानांतरण के लिए आये 2.60 लाख शिक्षकों के आवेदन हो गये रद्द
एसीएस डा सिद्धार्थ ने कहा कि 20 नवंबर तक स्थानांतरण पॉलिसी के तहत 2.60 लाख शिक्षकों ने आवेदन किये थे. इसमें करीब दस हजार आवेदन विशेष समस्याओं से ग्रसित शिक्षकों के थे. ताजा आदेश के अनुसार शिक्षकों की तरफ से
स्थानांतरण के लिए इ शिक्षा कोष पोर्टल पर अभी तक प्राप्त आवेदनों पर अब किसी तरह का विचार नहीं किया जायेगा. इ शिक्षा कोष पोर्टल पर अब तक ऑनलाइन स्थानांतरण/ पदस्थापन के लिए समर्पित सभी आवेदन रद्द समझे जायेंगे.
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