राज्य ब्यूरो, जागरण पटनाः शिक्षकों द्वारा दिए गए दस विकल्प के आधार पर यदि उन्हें खाली पद की अनुपलब्धता के कारण विद्यालय आवंटन नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में पंचायत और नगर निकाय के ऊपर की इकाई यानी प्रखंड के दिए गए क्रम के आधार पर विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया की पूरी की जाएगी। यह प्रक्रिया स्थानांतरण एवं पदस्थापन हेतु आवेदन करने वाले सभी शिक्षकों के विद्यालय आवंटन तक जारी रहेगी। इसका प्रविधान शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों के स्थानातंरण और पदस्थापन संबंधी मार्गदर्शिका में किया गया है।
शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के स्थानातंरण-पदस्थापन के आनलाइन
आवेदन संबंधी तैयारियों की समीक्षा की। विभाग के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि निर्धारित प्रविधान सरकारी विद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षकों, बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त शिक्षकों और सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों पर एक समान रूप से लागू होगा। शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन हेतु ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर आनलाइन आवेदन का ट्रायल का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इस पोर्टल पर गुरुवार से शिक्षकों द्वारा आनलाइन आवेदन लिये जाएंगे। आवेदन करते समय शिक्षकों को इस
बातका ध्यान रखना होगा कि यदि किसी शिक्षक के प्रोफाइल एवं वर्तमान पदस्थापन इत्यादि के विवरण में चूक होती है, तो अविलंब संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) से संपर्क कर सुधार करा लेंगे, क्योंकि इसी डाटा के आधार पर स्थानांतरण और पदस्थापन किया जाएगा.
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