शिक्षकों के ऐच्छिक स्थानांतरण में महिला और पुरुष का भेदभाव खत्म

शिक्षकों के ऐच्छिक स्थानांतरण में महिला और पुरुष का भेदभाव खत्म

 जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर:


शिक्षकों के स्थानांतरण में महिला व पुरुष के भेद को खत्म कर दिया है। जबकि, पूर्व में महिला शिक्षक को पंचायत का आप्शन था, वहीं पुरुष शिक्षक की अनुमंडल में स्थानांतरण। इच्छुक स्थानांतरण में इस तरह की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। प्रारंभिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक में कार्यरत ऐसे शिक्षक जो स्थानांतरण के इच्छुक हैं. वे एक दिसंबर से आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने विशेष समस्या से ग्रस्त शिक्षक ही ऐच्छिक तबादले के लिए ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर आवेदन जमा होगा। साथ ही विशेष गाइड लाइन जारी किया है। कहा गया कि स्थानातंरण के लिए वही शिक्षक आनलाइन आवेदन करेंगे, जो सिर्फ विशेष समस्या से ग्रसित हों। इसमें कोई गंभीर बीमारी, दिव्यांगता, आटिज्म, मानसिक बीमारी, विधवा और परित्यक्ता शिक्षक शामिल हैं। स्थानातंरण के इच्छुक शिक्षक अपनी आइडी से ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर आवेदन करेंगे। फिर 10 विकल्प में से किसी एक विकल्प का चुनाव करना होगा। हालांकि स्थानातंरण के लिए शिक्षकों को कुल 10 विकल्प



दिए जाएंगे, जिसमें से कम से कम तीन विकल्प का चुनाव करना है। विकल्प चयन करते समय जिला, प्रखंड का चयन करते हुए प्रखंड और निकाय का चयन करना होगा। यह भी कहा गया है कि विशेष समस्या से ग्रसित शिक्षक की ओर से स्थानांतरण के लिए दिए गए विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन ड्राप डाउन मेनू से किया जाएगा। असाध्य रोग (विभिन्न प्रकार के कैंसर) स्वयं पति-पत्नी, बच्चे गंभीर रूग्णता (किडनी रोग, हृदय


रोग, लीवर रोग) स्वयं, पति-पत्नी बच्चे दिव्यांगता के आधार पर स्वयं नियुक्त शिक्षक आटिज्म, मानसिक दिव्यांगता स्वयं, पति पत्नी, बच्चों विधवा एवं परित्यक्ता


महिला शिक्षिका के लिए पति के पदस्थापन के आधार पर महिला शिक्षिक के लिए ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी शिक्षक एवं महिला शिक्षक दोनों के लिए।

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