स्कूल के दो सौ गज के दायरे में तंबाकू बिकी तो की जाएगी दंडात्मक कार्रवाई

स्कूल के दो सौ गज के दायरे में तंबाकू बिकी तो की जाएगी दंडात्मक कार्रवाई

 जागरण संवाददाता, पटना: बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा स्कूली बच्चों को नशे से दूर रखने और स्कूल परिसर को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए 'तंबाकू मुक्त युवा अभियान 2.0' की शुरुआत की है। इस अभियान के प्रथम चरण में पटना जिले के 160 स्कूलों का चयन किया गया है। इस अभियान के तहत चिन्हित किए गए स्कूल के दो सौ गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचने व प्रयोग करने पर रोक लगाने को विद्यार्थी और शिक्षक अपील करेंगे। 



स्कूल परिसर के दो सौ गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर जिला प्रशासन के सहयोग से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तंबाकू मुक्त विद्यालय बनाने के लिए स्कूली बच्चों के बीच जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस दौरान बच्चों को नशे से दूर रहने के लिए कहा जाएगा। जागरूकता कार्यक्रम के दौरान बच्चों को तंबाकू से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी देते हुए विद्यार्थियों को अपने घर व जान पहचान के वैसे लोग जो तंबाकू का सेवन करते हैं उन्हें इसके नुकसान के बारे में बताए बताएंगे और तंबाकू छोड़ने की अपील करेंगे। साथ ही वे लोगों को भी तंबाकू के उत्पादों से दूर रहने के लिए प्रेरित करेंगे। वर्तमान में नाबालिग बच्चों के हाथों तंबाकू उत्पाद बेचने पर रोक है।


शिक्षक, कर्मी और बच्चे तंबाकू का सेवन करते पकड़े गए तो किए जाएंगे दंडित

जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) संजय कुमार ने बताया कि जिले के सभी स्कूलों को तंबाकू मुक्त परिसर बनाना है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए स्कूल के शिक्षक, विद्यार्थी और कर्मियों की बड़ी भूमिका होगी। प्रथम चरण में चयनित किए गए जिले के 160 स्कूलों में यदि कोई शिक्षक, विद्यार्थी या फिर कर्मी तंबाकू का सेवन करते हुए पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। इससे संबंधित सभी प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया जा चुका है। स्कूल के आसपास दो सौ गज की दूरी तक तंबाकू बेचने पर रोक है। यदि कोई पाए गए तो नियमानुसार स्थानीय पुलिस के सहयोग से कार्रवाई की जाएगी।

Post a Comment

Previous Post Next Post