स्कूल परिसर में रील्स बनाने की अनुमति नहीं
एक सवाल के जवाब में अपर मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी किताब के पूरे चैप्टर सिलेबस के अंग हैं. विभाग इस संबंध में एक औपचारिक तौर पर स्कूली सिलेबस भी उपलब्ध करायेगा. उन्होने कहा कि स्कूल की बाउंड्री में सिर्फ और सिर्फ शैक्षणिक कार्य ही किये जायेंगे. कोई डांस, ड्रामा और रील की अनुमति नहीं होगी. स्कूल के बाहर कोई कुछ भी करे, इसपर रोक नहीं है. बाल अधिकार के प्रावधानों को लागू करना होगा, उसे पढ़ना होगा. दसवीं से 12 वीं की परीक्षाओं में कंप्यूटर का प्रश्नपत्र ऑनलाइन दिये जायेंगे. प्रधानाध्यापक स्कूल प्रशासन के प्रमुख होते हैं. स्कूल में समय से कक्षा शुरू होने, पढ़ाई होने की देखरेख उनकी है. एसीएस ने कहा कि किसी हेड मास्टर ने आज तक किसी शिक्षक के बारे में नहीं पढ़ाने या लापरवाही बरतने की शिकायत नहीं की है. यदि कोई हेड मास्टर ऐसी निष्पक्ष शिकायत करेंगे, तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी.
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