विशेष आकस्मिक अवकाश (Special Casual Leave) का नया नियम और शर्तें

विशेष आकस्मिक अवकाश (Special Casual Leave) का नया नियम और शर्तें

 *विशेष आकस्मिक अवकाश (Special Casual Leave) का नया नियम और शर्तें :-*

👇👇👇

बिहार राज्य सरकार द्वारा नियमित सरकारी शिक्षिकाओं और महिला कर्मचारयों को प्रत्येक माह में दो दिनों की विशेष आकस्मिक अवकाश (Special Casual Leave) देय है। यह आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त है। यह वित्त विभाग के पत्र संख्या 3 /एफ -2-01/92/1977 वि०, दिनांक 04-04-1992 के अलोक में प्रदान की गई है। इस छुट्टी का उपयोग के लिए कोई उम्र या खास दिन का नियमावली में उल्लेख नहीं है। समस्त सेवाकाल में प्रत्येक माह के किसी भी तिथि में लगातार 2 दिनों के लिए उपभोग किया जा सकता है।




विशेष आकस्मिक अवकाश (Special Casual Leave) रविवार या आकस्मिक अवकाश के आदि और अंत में जोड़े जा सकते है, किन्तु ऐसे अवकाश को मिलाकर अनुपस्थिति की कुल अवधि किसी एक समय में 12 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार आकस्मिक अवकाश की अवधि के भीतर पड़ने वाले रविवार या अवकाश छुट्टी के अंश नहीं माने जाते है।


सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न सेवा संघों की मांग और उनसे हुए समझौते को दृष्टिगत रखते हुए और महिलाओं की शारीरिक संरचना पुरुषों की अपेक्षा कमजोर व घर में सामाजिक दायित्व की अधिकता के कारण राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया की राज्य के सभी सरकारी महिला कर्मचारियों को 2 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश (Special Casual Leave) दी जाए। _इस छुट्टी को महिलाओं के मासिक धर्म (M.C) से कोई सम्बन्ध नहीं है l 

अन्यथा इसका नाम S.L. की जगह M.L. होता I विशेष निजी व पारिवारिक जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए यह विशेषावकाश महिलाओं को देय होता है I 


*विशेष आकस्मिक अवकाश (Special Casual Leave) का नया नियम*

छुट्टी की सामान्य शर्त क्या है ?

सारांश

 -----विद्यालय के हेडमास्टर या प्रधान शिक्षक या नियंत्री पदाधिकारी छुट्टी स्वीकृति प्रदान करने का नियम है। सेवा संहिता के परिशिष्ट-13 के अनुसार विशेष आकस्मिक अवकाश का उपभोग और छुट्टी स्वीकृत नियमतः किया जा सकता है। ये नियम निम्न प्रकार से है :-


नियमित महिला सरकारी शिक्षिका या सेविका का प्रत्येक माह में 2 दिन विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

यह अवकाश पंचांग वर्ष के अनुमान्य आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त होगा।

यह छुट्टी प्रत्येक माह में दो लगातार दिनों के लिए एक ही बार अनुमान्य होगी।

विशेष आकस्मिक अवकाश (Special Casual Leave) देने का अधिकार उन शिक्षकों या पदाधिकारियों को होगा, जिनको वर्तमान नियम के अनुसार आकस्मिक छुट्टी स्वीकृत करने की शक्ति प्रदत्त है ।

यह छुट्टी सार्वजनिक अवकाश, आकस्मिक अवकाश एवं रविवार को मिलाकर लगातार 12 दिनों तक एक साथ उपयोग किया जा सकता है l 




यह छुट्टी सार्वजनिक अवकाश, आकस्मिक अवकाश एवं रविवार को मिलाकर लगातार 12 दिनों तक एक साथ उपयोग करने की बिहार सेवा संहिता के परिशिष्ट 13 के नियम 2 (बी) में उल्लिखित सीमावधि के अधीन गठित होगी।


बिहार सेवा संहिता- परिशिष्ट -13 के अलोक में स्वीकृत विशेष आकस्मिक अवकाश और वित्त विभाग के पत्रांक 1977/विo तिथि 4-4-1992 के अनुसार नियमित महिला शिक्षिकाएं और कर्मचारियों को स्वीकृत विशेष आकस्मिक अवकाश की अवधि की गणना पेंशन के लिए की जाएगी। विशेष आकस्मिक अवकाश पर स्थित सरकारी शिक्षिकाएं या सेविकाओं को कर्तव्य से अनुपस्थित नहीं समझा जाता है और उसका वेतन नहीं रुकता है।




*छुट्टी की सामान्य शर्त क्या है ?*

आकस्मिक अवकाश का अधिकार पूर्वक दावा नहीं किया जा सकता है। आवश्यक स्थिति में छुट्टी नामंजूर की जा सकती है। छुट्टी प्रदान करने वाले प्राधिकार द्वारा आकस्मिक अवकाश की प्राथित छुट्टी से कम अवधि की छुट्टी मंजूर की जा सकती है। निलंबित शिक्षकों या कर्मचारियों का छुट्टी मंजूर करने का प्रावधान नहीं है। यदि सरकारी सेवक के आकस्मिक अवकाश पर अनुपस्थित रहने पर लोक सेवा में किसी तरह की हानि होगी, तो छुट्टी देने वाले और छुट्टी लेने वाले दोनों उत्तरदायी ठहराए जायेंगे।  



*सारांश------*

सरकारी महिला शिक्षिकाओं और सेविकाओं को प्रत्येक माह में 2 लगातार दिनों के लिए समस्त सेवाकाल अवधि में विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान की गयी है। यह माह में किसी भी लगातार दिनों (तिथि) के लिए मान्य है। निश्चित उम्र और माह में हर बार की निश्चित तिथि बाध्यकारी नहीं है।



Post a Comment

Previous Post Next Post