बिना रिक्ति की बहाली के मामले में बचे 194 शिक्षकों के कागजात की जांच शुरू

बिना रिक्ति की बहाली के मामले में बचे 194 शिक्षकों के कागजात की जांच शुरू

 बिना रिक्ति की बहाली के मामले में बचे 194 शिक्षकों के कागजात की जांच शुरू

जिला अपीलीय प्राधिकार के आदेश से बिना रिक्ति की बहाली के मामले में शिक्षा विभाग ने अपना एक्शन शुरू कर दिया है.



राज्य अपीलीय प्राधिकार के आदेश पर 33 शिक्षकों को पहले की बर्खास्त कर दिया गया है. अब बचे 194 शिक्षकों पर भी कार्रवाई शुरू कर दी गयी है. अब इन शिक्षकों के एक-एक कागजात तथा जिला


अपीलीय प्राधिकार के आदेश की जांच की जा रही है. किस परिस्थिति में नियोजन इकाई ने इन्हें नियुक्त


किया, इसकी जांच हो रही है. नियम संगत बहाली नहीं होने पर इनकी नौकरी जानी तय है. दरअसल, जिला


अपीलीय प्राधिकार के आदेश पर बिना रिक्ति के नियुक्त हुए शिक्षकों के मामले में राज्य अपीलीय प्राधिकार ने सुनवाई करते हुए इन शिक्षकों को सेवामुक्त कर वेतन मद में दी गयी राशि वसूलने का निर्देश दिया था. गोपालगंज जिले में ऐसे 227 शिक्षक थे. इनमें से 33 शिक्षक हाइकोर्ट में अपील के लिए चले गये, जहां से इस मामले को राज्य अपीलीय प्राधिकार में भेजा गया.


राज्य अपीलीय प्राधिकार ने इन शिक्षकों की अपील को खारिज करते हुए पूर्व के आदेश को यथावत रखा और शिक्षकों को सेवामुक्त कर वेतन


वसूली का निर्देश दिया, इसके बाद शिक्षा विभाग ने पत्र जारी करते हुए 25 मार्च तक शिक्षकों को सेवामुक्त करने का निर्देश दिया. स्थापना संभाग के डीपीओ मो. जमालुद्दीन ने बताया कि पूर्व में ऐसे 60 से अधिक शिक्षकों के नियोजन के विरोध में विभाग की ओर से राज्य अपीलीय प्राधिकार में अपील की गयी थी, जिसमें से 33 शिक्षकों पर कार्रवाई हो चुकी है. अब बचे सभी शिक्षकों के कागजात तथा नियुक्ति की प्रक्रिया की जांच करायीजा रही है. जल्द ही यह मामला राज्य अपीलीय प्राधिकार मे जायेगा. 

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