विशेषज्ञों की स्थायी समिति बनाए बीपीएससी : कोर्ट
पटना, विधि संवाददाता। पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी 70वीं की पीटी रद्द करने की मांग वाली रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा कि कोचिंग सेंटर मालिकों को आचरण के प्रति अधिक जिम्मेदार होना चाहिए। कोर्ट ने आयोग को कई सुझाव भी दिये। कहा कि आयोग को विशेषज्ञों की एक स्थायी उच्चस्तरीय समिति गठित करनी चाहिए, जो सुरक्षा उपायों और परीक्षा के समग्र प्रबंधन की समीक्षा कर उसे सुनिश्चित कराए।
■ परीक्षा प्रक्रिया में कमजोरियों को दूर करने के लिए संरचनात्मक परिवर्तन करें
परीक्षा की प्रक्रिया में कमजोरियों को दूर करने के लिए संरचनात्मक परिवर्तन किया जाए। अदालत ने यह भी कहा कि परीक्षा को लेकर जो एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) बनाया जाता है उसका अक्षरशः पालन करने का प्रयास किया जाना चाहिए। साथ ही परीक्षा प्रक्रिया के दौरान सभी चरणों में शिकायत दर्ज करने के लिए एक समर्पित विंग बनाया जाए। डिजिटल वाटर-मार्किंग और ट्रैकिंग की उच्च तकनीक आयोग की ओर से अपनाई जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जैमर के प्रभावी न होने का आरोप बिना किसी साक्ष्य पर आधारित है। कदाचार की शिकायत, धोखाधड़ी या प्रश्न पत्र लीक होने का कोई साक्ष्य भी नहीं मिल
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