पटना में 30 तक 11.45 बजे के बाद नहीं चलेंगे स्कूल
जागरण संवाददाता, पटना : जिला
दंडाधिकारी डा. चंद्रशेखर सिंह ने 30 अप्रैल तक जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों (प्री स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों सहित) में पूर्वाहन 11.45 बजे के बाद सभी कक्षाओं के लिए शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश में कहा गया है कि अधिक तापमान, विशेषरूप से दोपहर के समय भीषण गर्मी से बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। जिलादंडाधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निर्देश जारी किया है।
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