बीपीएससी और सरकार से कोर्ट ने किया जवाब-तलब

बीपीएससी और सरकार से कोर्ट ने किया जवाब-तलब

 पटना। हाई कोर्ट ने शिक्षकों की बहाली में ईडब्लूएस को 10% से कम आरक्षण देने के मामले में बीपीएससी व सरकार से जवाब तलब किया है। न्यायमूर्ति सत्यन्नत वर्मा की एकलपीठ ने अभयराजव अन्य की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। कोर्ट को बताया गया कि सूबे के विद्यालयों में शिक्षकों की बहाली के लिए बीपीएससी ने विज्ञापन संख्या 22/2024 प्रकाशित किया



था। इसमें ईडब्लूएस के लिए तय 10% आरक्षण को जानबूझकर घटाकर केवल 917 पद कर दिया गया, जबकि कुल 19842 पदों पर भर्ती होनी थी। वरीय अधिवक्ता अभिनव ने कोर्ट को बताया कि पहले 21771 पद थे, तब ईडब्लूएस के लिए लगभग 2000 पद आरक्षित थे। जब हाईकोर्ट ने 2023 के 65% आरक्षण वाले कानून को असंवैधानिक करार दिया, तब सीटें घटा 19842 कर दी गईं व ईडब्लूएस को 1984 के बजाय 917 सीटें पर आरक्षण देने का निर्णय हुआ।

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